भोपाल। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. इस्तीफा मंजूर होने के साथ ही अब शासन के नियमों के अनुसार उन्हें भविष्य में पेंशन नहीं मिलेगी. इसके पहले सुमेर सिंह सोलंकी ने अपना इस्तीफा बड़वानी में दिया था. जिसे सरकार ने स्वीकृत नहीं किया था, उसके बाद फिर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाने के बाद उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है.
बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी का इस्तीफा मंजूर, सहायक प्राध्यापक पद से दिया था इस्तीफा
बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के बाद सुमेर सिंह सोलंकी ने सहायक प्राध्यापक पद से अपना इस्तीफा दिया था जिसे मंजूर कर लिया गया है.
इस्तीफा मंजूर होने के साथ ही सरकार ने उनका त्याग बस स्वीकृत करते हुए सिविल सेवा पेंशन अधिनियम के तहत पेंशन की पात्रता नहीं होने की भी आदेश जारी कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार सरकार राज्य सभा उम्मीदवार होने के नाते उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही थी लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है.
आपको बता दें कि सुमेर सिंह सोलंकी शहीद भीम नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक थे और लंबे समय से आरएसएस में भी थे. बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के बाद सुमेर सिंह सोलंकी ने अपना इस्तीफा दिया था.