भोपाल।भारत में यदि आप एक बार माननीय बन गए तो आप की पेंशन पक्की. यदि दूसरी बार आप सांसद बन गए और सांसद भी नहीं रहे तो भी माननीयों की बल्ले-बल्ले तो होनी ही है. हमारे माननीय विधायक की पेंशन भी लेंगे और सांसद की पेंशन भी. हैरत की बात ये है कि सिर्फ भारत में ही जनता की गाढ़ी कमाई हमारे माननीय पर बरसाई जाती है. आज हम भारत की बिग स्टोरी में माननीय और सांसदों की मिलने वाली पेंशन और वेतन को समझेंगे- (mp and mla salary in mp)
एक बार माननीय बनने पर ताउम्र पक्की हो जाती है पेंशन
हमारे देश में सरकारी चपरासी से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को 30 साल नौकरी करने के बाद ही पेंशन का अधिकार है. हमारे माननीय सांसद और विधायक यदि एक दिन के लिए भी चुन लिए गए तो उनकी पेंशन ताउम्र पक्की हो जाती है. हैरान करने वाली बात यह है कि माननीयों के लिए हमारी सरकारों ने एक और प्रावधान कर रखा है कि आप विधायक के बाद सांसद चुन लिए गए तो आपको विधायक और सांसद दोनों की पेंशन मिलती रहेगी. यानी दोनों हाथों से आप लड्डू खाते रहेंगे. इसी तरह राज्यसभा सांसद चुने जाने और केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन भत्ता और विधायक सांसद की पेंशन भी मिलती रहती है. (mp and mla pension process)
माननीयों का इनकम टैक्स भरेगी प्रदेश सरकार
1.70 लाख रुपये प्रतिमाह के वेतन के बावजूद शिवराज सरकार ने मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने का फैसला लिया है. एक तरफ सरकार कहती है कि कोरोना के चलते खजाने की हालत खस्ता है. दूसरी तरफ उनके मंत्रिमंडल के लिए शिवराज सरकार मेहरबान है. लगभग 43 करोड़ रुपए मंत्रियों के इनकम टैक्स पर शिवराज सरकार खर्च करेगी. (mla salary hike in shivraj government)
माननीयों के लिए ब्रिटेन का पेंशन सिस्टम
ब्रिटेन दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र है. वहां के सांसदों को वेतन और पेंशन की सुविधा है, लेकिन सांसदों का वेतन और पेंशन निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन होता है. इस आयोग को स्थाई रूप से आदेश दिया गया है कि सांसदों को इतना वेतन और सुविधाएं न दी जाएं, जिससे लोग उसे अपना करियर बनाने का प्रयास करें और न ही इतना कम वेतन दिया जाए, जिससे उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचे. आयोग को यह निर्देश हैं कि सांसदों के वेतन, भत्ते निर्धारित करते समय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए. आयोग के बाद इन सिफारिशों पर वहां का हाउस ऑफ कॉमंस विचार करता है. (Britain pension system for parlament member)