हैदराबाद।आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है. अब आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करा सकते हैं. इसके बाद कराने पर आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
लिंक नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
चार्टर्ड अकाउंटेंट सीके मिश्रा ने बताया कि वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
पहले थी आखिरी तारीख 30 जून
पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी. लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है. मिश्रा ने बताया कि 31 मार्च तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.