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कोरोना काल में कोर्ट मैरिज की संख्या 3 गुना बढ़ी, दिसंबर के बाद अप्रैल तक नहीं है कोई मुहूर्त

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Published : Nov 29, 2020, 9:37 AM IST

कोरोना महामारी का असर शादी समारोह पर भी पड़ रहा है. या तो शादी की डेट आगे बढ़ाई जा रही हैं. या फिर सादगी के साथ शादी हो रही है. खास बात ये है कि कोरोना महामारी के बीच कोर्ट मैरिज के आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हुई है.

BHOPAL
भोपाल

भोपाल।कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है. कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. बड़े कारोबार से लेकर छोटे व्यापारी तक इसकी चपेट में आ गए हैं. कोरोना का असर शादी समारोह पर भी पड़ रहा है. शादी वाले परिवार या तो शादी की डेट आगे बढ़ा रहे हैं. या फिर सादगी से शादी कर रहे हैं. इसीलिए कोरोना काल में कोर्ट मैरिज की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

कोरोना काल में कोर्ट मैरिज की संख्या 3 गुना बढ़ी

कोरोना काल में कोर्ट मैरिज की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कोरोना काल के पहले 1 महीने में चार से पांच कोर्ट मैरिज होती थी. लेकिन अब महीने में 15 से 20 मामले कोर्ट मैरिज के सामने आ रहे हैं. जिससे साफ पता चलता है कि कोरोना के संक्रमण के डर से लोग सादगी के साथ वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं. एडीएम दिलीप यादव का कहना है कि लोग कोर्ट मैरिज की तरफ रुख कर रहे हैं. इससे समाज को संदेश मिलता है और लाखों रुपए जो खर्च किए जाते हैं उससे बचा भी जा रहा है, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो रहा है.

कोरोना काल खत्म होने के बाद धूमधाम से करेंगे शादी
भले ही लोग कोरोना संक्रमण के डर से कोर्ट मैरिज की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज करने वाले दंपति का कहना है कि जब कोरोना संक्रमण खत्म होगा, तब पहले की तरह बरात निकालकर धूमधाम से शादी करेंगे. कोरोना काल में जो शादी हो रही है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है. जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता है. इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया जा रहा है.

दिसंबर के बाद अप्रैल तक कोई मुहुर्त नहीं

कोरोना काल मे शादी करने का एक और कारण है मुहूर्त, दिसंबर तक सिर्फ 13 से 14 दिन का मुहूर्त है. इसके बाद 2021 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक शादी के मुहूर्त नहीं है. कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए सरकार ने शादी की गाइडलाइन में भी बदलाव किया है. शादी समारोह में अधिकतम 200 मरीज शामिल होने के आदेश दिए गए हैं. इसमें खुले में 200 और बंद शादी हॉल में 100 लोगों के शामिल होने के आदेश दिया गया है. अगर नियम का पालन नहीं किया जाएगा, तो जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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