भोपाल।मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन के कार्यपालन यंत्री ने सिर्फ इसलिए जानकारी नहीं दी, क्योंकि आवेदक ने 4 रुपए शुल्क के स्थान पर 5 रुपए जमा कर दिए. आवेदक ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सतना से दस बिंदुओं में जानकारी मांगी थी.
4 की जगह 5 रुपये का लगाया पोस्टल ऑर्डर :जानकारी मांगने के लिए कंपनी में कार्यालय अक्षीक्षण यंत्री पीसी निगम ने आवेदक को 4 रुपए जमा कराने के निर्देश दिए थे. आवेदक ने इसके लिए 5 रुपए कीमत का पोस्टल ऑर्डर जमा करा दिया. लेकिन अधिकारी ने 1 रुपए ज्यादा जमा कराने के आधार पर जानकारी देने से इंकार कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इसे बेहद आपत्तिजनक मानते हुए अधीक्षण यंत्री पीसी निगम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना और आवेदक को 10 हजार का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं.