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love jihad सॉफ्ट स्टेट बना MP! कड़े कानून भी बेकार, लगातार बढ़ रहे हैं मामले, पुलिस भी नाकाम - love jihad सॉफ्ट स्टेट बना MP!

लव जिहाद के खिलाफ मध्यप्रदेश में कड़े कानून हैं बावजूद इसके लव जिहाद से जुड़े मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं. धर्म स्वातंत्रय कानून 2020 में लव जिहाद के मामले में सजा दोगुनी किए जाने के साथ मददगारों पर भी कार्रवाई के लिए सजा का प्रावधान किया गया है. बावजूद इसके लव जिहाद के मामले रुक नहीं रहे हैं.

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love jihad सॉफ्ट स्टेट बना MP!

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Published : Aug 25, 2021, 8:17 PM IST

उज्जैन/आगर-मालवा.लव जिहाद के खिलाफ मध्यप्रदेश में कड़े कानून हैं बावजूद इसके लव जिहाद से जुड़े मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं. ताजा मामला आगर के सुसनेर का है. यहां पहचान और नाम छुपाकर एक मुस्लिम युवक ने युवती को अपने जाल में फंसा लिया. उज्जैन में भी पहचान और नाम छुपाकर हिंदू युवती से दोस्ती करने और शारिरिक शोषण का मामला सामने आया है. इंदौर में भी दो दिन पहले चूड़ी वाला बनकर और पहचान छुपाकर महिला से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ द्वारा एक युवक की पिटाई किए जाने का मामला भी काफी तूल पकड़ चुका है. इस मामले पर राजनीति भी खूब हुई. सवाल यह है कि कड़े कानून होने का बावजूद पुलिस कार्रवाई न होने और मामले में राजनीति होने से आरोपियों सजा मिलने के अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं. ऐसे में यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या मध्यप्रदेश लव जेहाद को लेकर एक सॉफ्ट टारगेट और कार्रवाई ने होने को लेकर सॉफ्ट स्टेट बनता जा रहा है.

केस नंबर 1.आगर

आगर जिले के सुसनेर में सामने आया लव जिहाद का यह मामला 3 साल से चल रहा था. इसका खुलासा बुधवार को हुआ जब पीड़ित हिंदू युवती खुद सामने आई और बताया कि वह कैसे इसका शिकार हुई. पीड़ित ने बताया कि 3 साल पहले इरफान नाम के युवक ने रोहन बनकर उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया, फिर कुछ दिनों बाद दिखावे के लिए हिंदू रीति-रिवाज से शादी भी कर ली, लेकिन इसके बाद उस रोहन बने इरफान का असली चेहरा सामने आने लगा. इरफान ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी हो जाने के बाद पीड़ित से मुस्लिम रिवाज के मुताबित निकाह करने का दवाब बनाया, निकाह किया भी और पीडि़त का नाम बदलकर आलिया बी रखा गया. पीडि़त ने बताया कि इस दौरान इस्लाम कबूल करने के लिए उसे कई बार प्रताड़ित किया गया. धर्म बदलने को लेकर पीड़ित युवती को इतना पीटा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई. अब हालत ये हैं कि युवती बिना सहारे के अपने कदमों पर खड़ी भी नहीं हो सकती. खास बात यह है कि ये सब उसके साथ तब हुआ जब इन तीन साल के दौरान वो एक बेटा और बेटी की मां भी बन चुकी थी. यह बात भी सामने आई है कि इरफान (रोहन) के जाल में फंसी युवती अपने घर से 2 लाख रुपए लेकर भागी थी. इरफान ने उससे न सिर्फ निकाह किया बल्कि फरवरी 2021 में उससे इस्लाम भी कुबूल करवा लिया.

24 अगस्त को दर्ज हुआ केस
युवती के विरोध करने पर इरफान ने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी. उसे घर में लगभग कैद कर दिया गया, लेकिन 19 अगस्त के दिन युवती किसी तरह मौका पाकर अपने माता-पिता के पास पहुंच गई. जहां उसने खुद पर गुजरी हर बात अपने परिजनों को बताई. जिसके बाद पीड़ित महिला ने 24 अगस्त को सुसनेर थाने में मामले की शिकायत शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में आरोपी इरफान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

केस नंबर 2 उज्जैन

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी लव जिहाद (Love Jihad) की आग से भड़क उठी है. बीते मंगलवार को यहां शहर के ढांचा भवन निवासी हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि जिस ऋषभ (इरशात उर्फ शौकत) नाम के लड़के ने उसे प्यार के जाल में फंसाया और पिछले एक साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है. युवती ने यह भी खुलासा किया कि इरशाद उर्फ शौकत मुस्लिम है और शादी शुदा और एक बच्चे का बाप भी है. युवती ने बताया कि जब उसे ऋषभ बने इरशाद उर्फ शौकत खान (Rishabh Became Shaukat for Love Jihad) की सच्चाई पता चली तो उसके होश उड़ गए कि वह किस तरह लव जिहाद का शिकार बनी है. सच्चाई सामने आने के बाद युवती अपने भाई की मदद से हिंदू संगठनों से मदद मांगने पहुंची.

क्लॉथ स्टोर पर काम करते थे दोनों

युवती ने बताया कि वह शहर की ही विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में कपड़े की दुकान पर काम करती है, वहीं पर शौकत दलाली का काम करता है, करीब एक साल पहले उसने ऋषभ बनकर उससे दोस्ती की फिर दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता ऋषभ पर शादी का दवाब बनाने लगी. इस दौरान उन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उसे बताया कि तू जिससे शादी करना चाहती है वह ऋषभ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और शादी-शुदा होने के साथ ही एक बच्चे का पिता भी है. सारा भेद खुल जाने के बाद आरोपी लड़की पर तेजाब फेंकने और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. इसके बाद युवती ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वह भाई के साथ बजरंग दल के एक पदाधिकारी के पास मदद मांगने पहुंची. जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शौकत परमहिला थाने में धारा 376 और 506 के मामला दर्ज किया गया है.

केस नंबर 3 इंदौर

बीते सोमवार को इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग (mob lynching) का एक मामला सामने आया था. इस मामले में हिंदू नाम रखकर चूड़ी बेचने और महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में एक मुस्लिम युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी. युवक के पास से दो आधार कार्ड मिले थे. जिनसे खुलासा हुआ था कि वह उत्तरप्रदेश के हरदोई का रहने वाला था जो हिंदू नाम रखकर यहां चूड़ी बेचने के बहाने महिलाओं से छेड़छाड़ किया करता था. पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है.

लव जिहाद,अपनी ही सरकार को घेर चुकी हैं बीजेपी सांसद

प्रदेश में लगातार बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा चुकी हैं. उन्होंने साफ कहा था कि पुलिस ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. सांसद ने कहा था कि मेरे पास ऐसे बहुत से मामलों की जानकारी आ रही है, जिनमें लव जिहाद का केस होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा न होने से लोगों का मनोबल बढ़ रहा है. उन्होंने ऐसे मामलों में जल्द ही डीजीपी विवेक जौहरी से मुलाकात करने की बात भी कही है.

लव जिहाद पर 10 साल की सजा का कानून

प्रस्तावित 'मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कानून की तर्ज पर ही सजा का प्रावधान किया गया है. बहला-फुसलाकर या फिर जबरन धर्मांतरण और विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं और उन्हें वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं के पंजीयन निरस्त होंगे. ऐसी गतिविधियों को संचालित करने और बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरुओं को भी 5 साल की सजा होगी.

यह हैं शादी के नियम ?

धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह से 1 माह पहले जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा. कलेक्टर दोनों पक्षों और उनके परिजनों को नोटिस देकर तलब करेगा और उनसे लिखित बयान लिए जाएंगे, की विवाह या धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से तो नहीं किया जा रहा है. इसके बाद ही कलेक्टर द्वारा अनुमति दी जाएगी. यदि बिना आवेदन प्रस्तुत किए, किसी काजी, मौलवी या पादरी द्वारा धर्म परिवर्तन और विवाह कराया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2020 के जरिए लव जिहाद रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं. सजा बढ़ाकर दो गुनी कर दी गई है. मददगारों और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्म गुरूओं के खिलाफ एक्शन लेने के कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन प्रदेश में लव जिदाह के बढ़ते हुए मामलों को देखकर कहा जा सकता है कि यह कानून सिर्फ हाथी के दांत साबित हो रहे हैं.

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