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Shivraj Cabinet Meeting हुक्का बार पर प्रतिबंध को मंजूरी, गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा प्रस्ताव, 13 जनवरी को आएगी यूथ पॉलिसी, - 13 जनवरी को लांच होगी यूथ पॉलिसी

मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट (MP Shivraj Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. 13 जनवरी को यूथ पॉलिसी लांच की जाएगी. इसके साथ ही अनुपयोगी विधेयकों को समाप्त करने का कैबिनेट ने निर्णय किया है. भू-नामांकन नियमों में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई. हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

MP Shivraj Cabinet Meeting
13 जनवरी को लांच होगी यूथ पॉलिसी

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Published : Dec 13, 2022, 9:12 PM IST

भोपाल।मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यता में मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान की निंदा की गई. कैबिनेट में बताया गया कि प्रदेश में 88750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है. 13 जनवरी को युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी लाई जाएगी. इसके साथ ही 15 अगस्त तक 100000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी. कैबिनेट में सबसे अहम फैसला प्रदेश में संचालित हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने को लेकर किया गया है. इसे लेकर राज्य सरकार के तंबाकू उत्पाद अधिनियम में किए गए संशोधन को मंजूरी मिल गई है. जिसके बाद हुक्काबार पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा.

हुक्का बार पर प्रतिबंध को मंजूरी :नवाचार नीति को कैबिनेट की स्वीकृति हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली. अब इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा. मध्यप्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य , उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 का राज्य संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया. अब इसे गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाएगा.

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रीवा में बनेगा हवाई अड्डा:कैबिनेट में रीवा में स्थित हवाई पट्टी के विस्तार को भी मंजूदी दे दी गई है. हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा और रीवा में हवाई अड्डा बनाया जाएगा.

खत्म किए जाएंगे अनुपयोगी विधेयक: राज्य सरकार ने चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए अनुपयोगी विधेयकों को खत्म करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही कैबिनेट में अनुपूरक बजट को लेकर प्रस्ताव भी रखा गया

लावारिस पशुओं को लेकर निर्णय :कैबिनेट में फैसला लिया गया कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर विभिन्न तरीकों से प्रदान किए जाएंगे. भंडार और उपार्जन नियमों में संशोधन को स्वीकृति भी दी गई. लावारिस पशुओं के घूमने और नुकसान की स्थिति में जुर्माना देना होगा.

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