भोपाल। मध्य प्रदेश में हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार गुजराज और राजस्थान में लागू कानून का अध्ययन कर रही है. इसके आधार पर मध्य प्रदेश में भी हुक्का बार और लाउंज पर प्रतिबंध लगाने के लिए मौजूदा कानून को सख्त बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. दरअसल, सरकार के तमाम निर्देश के बाद भी मौजूदा लचर कानून की वजह से प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही. लिहाजा जल्द ही कानून का ड्राफ्ट तैयार कर आगामी विधानसभा सत्र में इसको लेकर विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है.
मौजूदा कानून को बनाया जा रहा सख्त :प्रदेश में अभी हुक्का बार और लाउंज के खिलाफ सख्ती के लिए सिगरेट और अन्य तंबाखू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन,आपूर्ति वितरण विनियामन) अधिनियम 2003 कोटपा के तहत कार्रवाई करती है. इसके तहत कार्रवाई करने पर इसमें लंबी सजा का प्रावधान नहीं है. इसके अलावा जुर्माना राशि का प्रावधान भी बेहद न्यूनतम है. ऐसे में कार्रवाई करने के बाद फिर यह शुरू हो जाते हैं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजधानी में हुक्का लाउंज पर कार्रवाई की गई. कलेक्टर के आदेश पर इन्हें बंद किया गया, लेकिन प्रभावी कानून न होने से इन्हें कोर्ट से राहत मिल गई. (strict rules to control hookah lounge)