भोपाल। अब मध्यप्रदेश के उन मतदाताओं को भी रंगीन फोटो वाला मतदाता परिचय पत्र दिया जाएगा, जिनके मतदाता परिचय पत्र रंगीन नहीं है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा.
प्रदेश के मतदाताओं को मिलेगा रंगीन परिचय पत्र, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दी जानकारी - mp news
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने बताया कि प्रदेश के उन मतदाताओं को भी रंगीन फोटो वाला मतदाता परिचय पत्र दिया जाएगा, जिनके मतदाता परिचय पत्र रंगीन नहीं है.
एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जायेगा. मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और मतदान केंद्र के भवनों का भौतिक सत्यापन 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा. पुनरीक्षण गतिविधियों में प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 15 अक्टूबर को किया जायेगा. 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावे/आपत्तियां दर्ज की जायेगी. जबकि दस नवंबर को विशेष कैंप लगाया जाएगा. दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 दिसम्बर 2019 से पहले किया जायेगा.
निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामीटर पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति 25 दिसम्बर से पहले प्राप्त की जायेगी. डेटाबेस का अध्यन करना और पूरक का प्रकाशन 31 दिसम्बर 2019 के पहले किया जायेगा. निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जायेगा.