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माखनलाल जाटव हत्याकांड के आरोपी में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य का भोपाल कोर्ट में सरेंडर, बाद में मिली जमानत

माखनलाल जाटव की हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को जमानत पर रिहा कर दिया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री को एक लाख के बांड और एक लाख रुपए की जमानत पर रिहा किया गया है, इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

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Published : Apr 5, 2019, 5:07 PM IST

पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य

भोपाल। माखनलाल जाटव हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने भोपाल जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. जहां आर्य को एक लाख रुपए की जमानत और एक लाख के पर्सनल बांड पर रिहा कर दिया गया है. मामले की सुनवाई अब 27 अप्रैल से शुरू होगी.


पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को हाईकोर्ट के बाद अब भोपाल जिला कोर्ट की विशेष अदालत से भी जमानत मिल गई है. भोपाल जिला कोर्ट ने 2009 में कांग्रेस विधायक माखन सिंह जाटव की हत्या के मामले में आरोपी बनाया था और लाल सिंह आर्य की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था. आर्य के वकील ने बताया कि जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी.

कोर्ट ने पूर्व मंत्री लाल सिंह को जमानत पर किया रिहा


गौरतलब है कि 2008 के विधानसभा चुनाव में मखन सिंह जाटव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे. चुनाव के दौरान उनका बीजेपी नेता लाल सिंह से विवाद भी हुआ था.साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक माखन सिंह जाटव की हत्या हो गई थी.

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