भोपाल।मध्य प्रदेश में शराब के अवैध कारोबा (Illegal Liquor Trade)र को रोकने को लेकर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नई व्यवस्था लागू कर दी है. इसके तहत शराब दुकानों में शराब खरीदने वालों को अब बिल दिया जा रहा है. दरअसल प्रदेश में नकली और अवैध शराब (Illicit & Poisonous Liquor) की बिक्री के बाद हुई लोगों की मौतों के चलते सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है.
प्रदेश में पिछले 2 सालों में शराब के दाम आसमान पर पहुंचने के चलते अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा है. एक अनुमान के मुताबिक मिलावटी शराब की बिक्री से शराब तस्करों को 6 से 8 गुना तक का मुनाफा मिलता है. मध्य प्रदेश से सटे राज्यों की तुलना में प्रदेश में शराब की कीमतें करीब 2 गुना है. जिसके चलते पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी भी खूब हो रही है.
नई व्यवस्था से बढ़ा काम और समय
जिला आबकारी अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से सभी शराब दुकानों पर शराब खरीदने वालों को बिल दिया जा रहा है. इसके लिए विभाग की तरफ से सभी दुकानों पर रसीद बुक पहुंचा दी गई हैं. राजधानी की शराब दुकानों का जायजा लेने पर पता चला कि सुबह से ही लगभग सभी दुकानों पर ग्राहकों को शराब खरीदने पर बिल दिए जा रहे हैं, हालांकि दुकानदार संचालकों और प्रबंधकों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से हमारा काम और समय दोनों बढ़ गया है.
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