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Bhopal Honey Trap मुख्य आरोपी सोनाली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पुलिस की पकड़ से दूर शातिर महिला

राजधानी भोपाल के बहुचर्चित हनीट्रैप कांड (Bhopal Honey Trap) के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत भोपाल जिला न्यायालय ने नामंजूर कर दी है. जिला न्यायालय ने फरार आरोपी सोनाली की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. आरोपी सोनाली ने अपनी साथी आरती के साथ मिलकर ठेकेदार मुकेश कुमार वर्मा को हनीट्रैप में फंसाया था. रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ठेकेदार से एक करोड़ की मांग की गई थी. इसके बाद पीड़ित ने खजूरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

Bhopal Honey Trap
Bhopal Honey Trap मुख्य आरोपी सोनाली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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Published : Nov 29, 2022, 11:35 AM IST

भोपाल।ठेकेदार को राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में 4 आरोपियों ने पार्टी के बहाने कांट्रेक्टर मुकेश कुमार वर्मा को बुलाकर पहले खूब शराब पिलाई और फिर बंधक बना लिया. साथ ही रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए मांगे. आरोपियों ने मारपीट कर मुकेश के मोबाइल से लॉक खुलवा कर 1 लाख 9 हजार रुपए ट्रांसफर भी करा लिए थे. फिर ठेकेदार ने उनके चुंगल से छूटकर 21 नवंबर को खजूरी सड़क थाने में 2 युवती समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

Bhopal Honey Trap मुख्य आरोपी सोनाली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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पुलिस लगातार दे रही दबिश :इसके बाद पूरे घटनाक्रम की मुख्य आरोपी सोनाली उसकी सहेली आरती ठाकुर समेत चार लोगों पर पुलिस ने ब्लैकमेलिंग, अड़ीबाजी और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार सुबह पुलिस ने आरोपी सोनाली के संभावित ठिकानों पर दबिश दी. लेकिन रोशनपुरा स्थित घर पर ताला लगा मिला. आरोपी महिलाओं ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया. पुलिस को आरोपी महिला सोनाली के इंस्पेक्टर पति से भी इस संबंध में पूछताछ की है. मुख्य आरोपी सोनाली ही है. जिला न्यायालय में सोनाली के वकील द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है.

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