अशोकनगर। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कुलुआ चक्क की घटना के आरोपी की पत्नी को मकान और शोरूम सुपुर्दगी करने पहुंची. पुलिस ने शोरूम और उसके मकान का ताला खुलकर वीडियोग्राफी करवाई, हालांकि पुलिस न तो उसके बेडरूम में पहुंची न ही वहां की वीडियोग्राफी करवाई. जब महिला कमरे में पहुंची तो उसका सारा सामान बिखरा मिला और फर्नीचर सहित अन्य सामान टूटा मिला. आरोपी की पत्नी ने पुलिस पर गैर मौजूदगी में तोड़फोड़ करने सहित सामान गायब करने के आरोप लगाए. जिसे लेकर उच्च न्यायालय की शरण लेने की बात कही.
पुलिस ने वीडियोग्राफी के बाद सौंपा मकान एडवोकेट चंद्रशेखर साहू ने बताया कि उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि दरवाजे का ताला खुलवाएंगे, शोरूम का ताला खुलवाएंगे, ऊपर का ताला खुलवाएंगे और सभी जगह वीडियोग्राफी करवाएंगे. पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की. पुलिस ने गैर मौजूदगी में प्रवेश किया है और सामान तोड़ा फोड़ी की है.
आरोपी की पत्नी का पुलिस पर आरोप
गिर्राज यादव की पत्नी सुनीता ने बताया कि मैंने बार-बार पुलिस से बोला ऊपर की वीडियोग्राफी करवाएं और मेरे सामने ताला खुलवाएंगे, लेकिन न तो पुलिस ऊपर बेडरूम में गई न ही ताला खुलवाया. कमरे से बंदूक, 1 करोड की एफडी, टीवी, 8 लाख नगद ओर 35 तोला सोना गायब है और फर्नीचर की तोड़फोड़ की गई है. शोरूम से 2 बाइक, कस्टमरों के चेक, 2 फॉर व्हीलर गायब हैं.
वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों, एडवोकेट और अपीलकर्ता के बीच गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला. पुलिस बार-बार ऊपर रेसिडेंस में जाकर वीडियो ग्राफी करने से बचती दिखी.
पुलिस ने कही ये बात
एसपी रघुवंश भदौरिया ने कहा कि माननीय न्यायालय ने आरोपी गिरिराज, कल्लू और दशरथ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं. आरोपियों की भोपाल में प्रॉपर्टी, जिले में जमीन सहित बैंकों में जो पैसा जमा है, उसको कुर्क करने के आदेश संबंधित तहसीलदारों के अलावा बैंक अधिकारियों को दिए हैं. कोलुआ रोड स्थित मकान उसकी पत्नी के नाम है. इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए पुलिस को सहयोग करने के लिए कहा था. लेकिन वे खुद पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुईं.
यह है पूरा मामला
लगभग 1 माह पूर्व कुलुआ ग्राम में मेड पर लगे बबूल के पेड़ को लेकर गिर्राज यादव एवं गांव के ही आदिवासियों के बीच विवाद हो गया था. जिसमें आदिवासी की मौत हो गई थी. जिसके बाद से ही आरोपी गिर्राज यादव फरार हो गया था. फरार होते ही पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित कर उसके घर पर दबिश डालकर उसके मकान को सील कर दिया था. हालांकि आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है. जिसको लेकर गिर्राज यादव की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए थे. लेकिन कोलुआ रोड स्थित मकान एवं शोरूम आरोपी के पत्नी के नाम है. जिनके द्वारा याचिका लगाने के बाद पुलिस ने कोलुआ रोड पहुंचकर वकीलों के समक्ष ताला खुलवाकर आरोपी की पत्नी को मकान सौंप दिया.