अनूपपुर।कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है. जिले में पिछले दिनों से हो रही इसमे लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती का रूख अपनाया है. अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला क्राईसेस मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की है. इसके बाद उन्होंने पूरे जिले में 3 मई से 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.
कर्फ्यू में आवागमन के लिए लेनी होगी अनुमति
बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने अनूपपुर में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है. उन्होंने 3 मई को प्रातः 6.00 बजे से 10 मई को प्रातः 6.00 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ़्यू के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान दो / चार पहिया वाहन बन्द रहेंगे. किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. विवाह कार्यक्रम एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. एक ग्राम नगर से दूसरे ग्राम नगर में आवागमन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के इसपर प्रतिबंधत रहेगा.
कोरोना कर्फ्यू के नियमों में इन्हें रहेगी छूट
जिला में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स / अस्पताल / टीकाकरण केन्द्र करोना कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. इसके अलावा रोज घर-घर जाकर दूध बेचने वाले दूध विक्रेता, सब्जी / फल विक्रेता एवं राशन / किराना तथा पेयजल दुकानों के बिक्रेता को छूट दी गई है. इस दौरान होम डिलिवरी के लिए से सुबह 6.00 बजे से 12.00 बजे तक छूट दी गई है. थोक सब्जी विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे. कोरोना वालंटियर्स प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलिवरी के सूचारू संचालन में समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे. जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक, गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से अब प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे.