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लॉकडाउन में धारा-144 का उल्लंघन, सुसनेर में SDM ने 2 दुकान की सील

लॉकडाउन के दौरान नियम का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले दो दुकानदारों की दुकान को सुसनेर एसडीएम ने सील कर दिया है.

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Published : Apr 1, 2020, 2:43 PM IST

Updated : Apr 1, 2020, 5:03 PM IST

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दुकानों को सील करते हुए प्रशासन

आगर मालवा। कोरोना वायरस के चलते 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है. वहीं इस दाैरान समय सीमा में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के निर्देश हैं, लेकिन इसके बाद भी आगर जिले के सुसनेर में दो दुकानें खुली पायी गईं, जिसमें से एक तम्बाकू की थी, तो दूसरी जनरल स्टोर. एसडीएम मनीष जैन ने दोनों ही दुकानों के मालिकों पर लॉकडाउन के चलते धारा-144 के उल्लंघन में कारवाई करते हुए दोनों की दुकानों को सील कर दिया है.

दुकानों को सील करते हुए प्रशासन

बुधवार सुबह एसडीएम मनीष जैन, एसडीओपी एनएस रावत और सीएमओ हरिवल्लभ शर्मा ने सुसनेर के शुक्रवारीया बाजार में तम्बाकू की दुकान और सराफा बाजार क्षेत्र की सत्यनारायण गली में जनरल स्टोर की दुकान सील करते हुए प्रकरण दर्ज किया है और दोनों दुकानदारों को पुलिस थाने ले जाया गया है.

एसडीएम मनीष जैन के अनुसार काेरोना के चलते प्रतिबंध के बावजुद दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई की गई है. इसके चलते 2 दुकानों को सील किया गया है, इसमें जनरल स्टोर और तम्बाकू दुकान शामिल है.

Last Updated : Apr 1, 2020, 5:03 PM IST

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