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Sagar Fraud Ration Scam स्कूली छात्रों की मूंग और गरीबों का राशन डकार गया दुकानदार, FIR दर्ज

मध्य प्रदेश में राशन दुकानों पर गरीबों के हक के राशन की हेराफेरी लगातार जारी है. जिसे रोकने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है. ताजा मामला सागर से सामने आया है. जहां राशन दुकान संचालक स्कूली गरीबों के राशन और छात्र-छात्राओं को मिलने वाली मूंग को डकार गया. कलेक्टर के आदेश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने आरोपी दुकान संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. Sagar Fraud Ration Scam, Action Against Shop Operator In Sagar

Sagar Fraud Ration Scam
राशन डकार गया दुकानदार

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Published : Aug 19, 2022, 1:19 PM IST

सागर। मध्य प्रदेश के सागर लिधौराहाट में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक पर राशन वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. स्कूली छात्र-छात्राओं को मूंग का वितरण न करने और अनियमितता बरतने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर बहेरिया थाने में FIR दर्ज कराई है. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चारू जैन ने बताया कि शिकायतों के आधार पर जांच की गई. जिसमें विक्रेता शिवम वैष्णव एवं एफपीएस 2 अमरजीत सिंह द्वारा दुकान का संचालन घर के ही एक कमरे से होना पाया गया. मौके पर दुकान के नाम का बोर्ड लगा मिला और मूल्य सूची खाली पाई गई. निगरानी समिति का बोर्ड एवं खाद्यान्न सैंपल का प्रदर्शन नहीं पाया गया. Sagar Shop Operator Dumped Ration, Collector Deepak Arya

स्कूली छात्रों की मूंग में हेराफेरी:संचालन स्थल पर रखे खाद्यान्न की गणना की गई. जिसमें कुल 80 किलोग्राम बाजरा पाया गया. इसके साथ ही 3 बोरियों में कुल 1.35 किलोग्राम चावल रखा मिला. इसके अतिरिक्त शक्कर, नमक, गेहूं, मूंग, ज्वार, केरोसीन नहीं पाया गया. मौके पर उपस्थित हितग्राहियों के बयान लिये गये. जिसमें बताया गया कि जब से निः शुल्क राशन योजना प्रारंभ हुई है. तब से केवल एक बार निःशुल्क राशन मिला है. हर बार पैसे वाली योजना का राशन दिया है. माह जुलाई 2022 में भी केवल पैसे वाला राशन दिया है. विक्रेता हर बार मशीन में लोगों का अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन पूरा राशन नहीं देते है और ना ही मशीन की पर्ची देते हैं. शासकीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं को वितरण हेतु जो मूंग दुकान पर आई थी. उस पर केवल हितग्राहियों के अंगूठे लगवा लिये गये और मूंग वितरित नहीं की गई.

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धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज:दुकान पर मिले खाद्यान्न के स्टॉक एवं पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक की जांच की गई. चारू जैन ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य लिधौराहाट के संचालक शिवम वैष्णव एवं अमरजीत के खिलाफ बहेरिया पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 34 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. Action Against Shop Operator In Sagar
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