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Rewa Crime News: जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, भाजपा के पूर्व पार्षद-बेटा घायल, 11 लोंगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज - रीवा भाजपा के पूर्व पार्षद और बेटा घायल

रीवा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें भाजपा के पूर्व पार्षद लवकुश गुप्ता और उनके बेटा नीलेश घायल हो गए. . फिलहाल घायलों का इलाज जारी है. साथ ही 11 लोंगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. (Rewa Crime News)

Rewa Crime News Former BJP corporator son injured
रीवा भाजपा के पूर्व पार्षद और बेटा घायल

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Published : May 26, 2022, 5:20 PM IST

रीवा।मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के सदस्यों के बीच झड़प में भाजपा के पूर्व पार्षद और उनका बेटा घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. फिलहाल घायलों का इलाज जारी है. (Rewa Crime News)

क्या है मामला:झगड़ा तब शुरू हुआ जब गुप्ता अपने बेटे और उसके दोस्तों के साथ मलकपुर इलाके के पास पूजा स्थलों के पास जमीन पर कुछ निर्माण सामग्री उतारी. इस दौरान उन्होंने वहां निर्माण करने की बात कही, जिस पर दूसरे पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह स्थल उनके पूजा स्थल से संबंधित है. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद दूसरे पक्ष के सदस्यों ने कथित तौर पर पूर्व पार्षद गुप्ता और उनके बेटे की लाठी और पत्थरों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील: पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुप्ता ने उन्हें बताया है कि जिस जमीन पर निर्माण सामग्री रखी गई थी, वह सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उनकी है. हालांकि बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इसी के साथ पुलिस की टीम ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की.

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11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज:अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा के पूर्व पार्षद लवकुश गुप्ता और उनका बेटा नीलेश को हिंसा में चोटें आई है, जिसके बाद जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मनगवां तहसील के मलकपुर इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. मामले में 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है.

लवकुश गुप्ता (50) और उनके बेटे नीलेश (30) को बुधवार शाम को मलकपुर इलाके में एक मंदिर और एक मस्जिद के पास हुई हिंसा में चोटें आईं थीं, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, 11 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 292 (अपमानजनक भाषा का उपयोग), 506 (आपराधिक धमकी), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार या किसी भी चीज के साथ, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मौत होने की संभावना है) और 427 (शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी है.
- शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

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