जबलपुर। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी से जुड़ी किताब का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंच गया है. कोर्ट ने इस विवादित किताब "करीना खान प्रेगनेंसी बाइबल" के मामले में प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं. किताब के टाइटल को लेकर ईसाई समुदाय ने आपत्ति दर्ज कराई है. जिसमें समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.
धार्मिक भावनाएं आहत होने का मामला:करीना कपूर के विवादित किताब के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथनी ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने इस संबंध में ओमती पुलिस थाना और पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर करीना और प्रकाशकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी. इसके अलावा याचिका में किताब की को ऑर्थर अदिति शाह भीमजियानी और किताब को बिक्री के लिए उपलब्ध कराने वाले अमेजन ऑनलाइन पर भी केस दर्ज करने की मांग की गई है. क्रिस्टोफर एंटनी के मुताबिक उन्होंने 26 फरवरी को सेशन कोर्ट में अभिनेत्री के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने को लेकर शिकायत दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. पुलिस ने भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की इसके बाद उन्होंने जुलाई में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला किया.