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50,000 उपभोक्ताओं को लगा 'करंट', बिजली विभाग ने भेजा नोटिस, चालानी राशि जमा नहीं करने पर गिरी गाज

पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने 50,000 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया है (Notice to 50000 Consumers). चालानी राशि जमा नहीं करने पर सभी को नोटिस जारी कर लोक अदालत में बुलाया गया है.

notice to 50000 consumers Electricity Distribution Company
बिजली विभाग ने 50,000 उपभोक्ताओं को भेजा नोटिस

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Published : Dec 2, 2021, 3:57 PM IST

Updated : Dec 2, 2021, 4:24 PM IST

इंदौर (Indore Latest News)।पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने पिछले दिनों कई उपभोक्ताओं के ठिकानों पर छापा मारा, और हजारों रुपए के चालान काटे. लेकिन चालानी कार्रवाई के बाद भी उपभोक्ताओं ने चालान की राशि विभाग के खाते में जमा नहीं की. जिसको लेकर अब पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी एक्शन मोड पर आ गई है. इंदौर के 50,000 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. सभी को 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में बुलाया गया है.

50 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी
मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी (Paschim Electricity Distribution Company Indore) द्वारा 50,000 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. यह नोटिस 11 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में मामलों का समाधान करने के लिए दिए गए हैं. नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होगा. बिजली कंपनी बकाया राशि प्रकरण, अनियमितता, सतर्कता, प्रकरणों में समझौते के ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है. प्रत्येक स्तर पर सतर्कता के 40,000 और स्थानीय स्तर पर बने प्रकरणों के 10,000 नोटिस दिए गए हैं. इस तरह से कुल 50,000 नोटिस दिए जा चुके हैं, जबकि शेष अगले 5 दिनों में वितरित किए जाएंगे (Notice to 50000 Consumers).

इस लोक अदालत के लिए बिजली कंपनी द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है. नोटिस वितरण का 50 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है, बचा हुआ कार्य 5 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है.
- कैलाश शिवा, मुख्य सतर्कता अधिकारी

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नोटिस जारी कर लोक अदालत में बुलाया जा रहा
पिछले दिनों कई उपभोक्ताओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई थी. जिसके बाद कुछ उपभोक्ताओं ने तो पैसे भर दिए लेकिन कई उपभोक्ताओं अब भी ऐसे हैं जिन्होंने पैसे जमा नहीं किए (Not Depositing Challan Amount). जिसके बाद मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं. इन उपभोक्ताओं को लोक अदालत में बुलाकर चालानी कार्रवाई के समझौतों के बारे में बताया जाएगा.

विभागीय अधिकारी ने बताया कि मालवा-निमाड़ के इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, आगर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में उक्त लोक अदालत में 40 पीठों पर बिजली संबंधी प्रकरणों के समझौते होंगे. सभी जिलों में लोक अदालतों के लिए बिजली कंपनी के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं.

Last Updated : Dec 2, 2021, 4:24 PM IST

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