इंदौर।बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के खिलाफ न्यायालय ने आदेश जारी किया है. कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होने पर करण मोरवाल की संपत्ति कुर्क करने आदेश कोर्ट ने दिए हैं. दरअसल इंदौर के महिला पुलिस थाने में एक पीड़िता ने करण मोरवाल के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था. लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 5000 के इनाम की भी घोषणा की. इसके बावजूद पुलिस आरोपी तक पहुंचने में असफल रही. आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद अब न्यायलय ने उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश निकाला है.
आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी
बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा करण मोरवाल काफी दिनों से फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने उज्जैन और बड़नगर के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई भी की, लेकिन वह हाथ नहीं लगा. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 के इनाम की घोषणा की, पर अब भी कोई सुराग नहीं मिला है.
कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने की दी चेतावनी