ग्वालियर। हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है. गौरतलब है, कि कलेक्टर ने ग्वालियर के मुरार में संचालित ज्योति भावना महिला स्वास्थ्य कल्याण समिति की मान्यता बहाल रखने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट ने इस संस्था के विषय में बाल कल्याण समिति के आदेश को बरकरार रखा है.
संस्था में नहीं नजर आई थी देखभाल की व्यवस्था
दरअसल, उपनगर मुरार के ज्योति भावना महिला स्वास्थ्य कल्याण समिति ने उचित सुविधा तंत्र और ग्रुप फास्टर केयर के लिए बाल कल्याण समिति और कलेक्टर को आवेदन दिया था. जिसे 20 अगस्त 2020 को बाल कल्याण समिति ने खारिज कर दिया था. क्योंकि निरीक्षण में बाल कल्याण समिति के सदस्यों को बच्चों को रखने और उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था इस संस्था में नहीं नजर आई थी.