मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / city

100 पेड़ लगाने की शर्त पर दी गई जमानत, अगर एक भी पेड़ सूखा तो हो जाएगी बेल निरस्त

ग्वालियर हाईकोर्ट पर्यावरण संरक्षण के लिए सराहनीय प्रयास कर रहा है. यहां लगातार पेड़ लगाने की शर्त पर आरोपियों को जमानत दी जा रही है. ताजा मामले में भी आरोपी को 100 पेड़ लगाने और उसकी देखरेख करने के शर्त पर जमानत दी गई है.

पर्यावरण संरक्षण

By

Published : Jul 30, 2019, 2:21 PM IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ग्वालियर बेंच लगातार पेड़ लगाने की शर्त पर जमानत दे रहा है. पर्यावरण संरक्षण के लिए उसका प्रयास सराहनीय है. ताज़ा मामले में भी दहेज हत्या के मामले में आरोपी को सड़क किनारे 100 पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के शर्त पर जमानत दी गई है. वहीं कोर्ट ने कहा है कि अगर एक पेड़ भी सूखता है, तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी. अम्बाह थाना प्रभारी और सरकारी वकील को इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पेड़ लगाने की शर्त पर मिली जमानत


बता दें कि आरोपी प्रदीप की पत्नी की मौत 24 दिसंबर 2018 को हुई थी, जिसके बाद लड़की के घरवालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. कोर्ट के आदेशानुसार प्रदीप अपने गांव जूझकी की तरफ जाने वाले सड़क किनारे 100 पेड़ ट्री गार्ड के साथ लगाएगा और एक साल तक उनकी पूरी देखरेख भी करेगा, नहीं तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी. पर्यावरण बचाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details