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CM की बड़ी घोषणा: 26 जुलाई से खुलेंगे 11वीं-12वीं के स्कूल, सब ठीक रहा तो 15 अगस्त से छोटी classes भी लगेंगी - प्राइवेट स्कूल ओनर्स एसोसिएशन

मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाने की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है, साथ ही 15 अगस्त से पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को भी खोलने की कोशिश की जाएगी.

CM Shivraj Singh Chouhan
सीएम शिवराज सिंह चौहान

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Published : Jul 14, 2021, 12:23 PM IST

Updated : Jul 14, 2021, 2:08 PM IST

भोपाल। प्राइवेट स्कूल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा स्कूल खोले जाने को लेकर बनाए जा रहे दबाव के बाद राज्य सरकार ने 26 जुलाई से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है. 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्या भारती के कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त से कक्षा 1 से पांचवी तक की क्लासेस शुरू कराई जाएंगी.

सीएम बोले- घरों में कैद बच्चे हो रहे कुंठित

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, घर में रह कर बच्चे कुंठित हो रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन यह आएगी या नहीं, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन निर्णय लिया गया है कि कक्षा 11वीं और कक्षा बारहवीं की स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ 26 जुलाई से खोले जाएंगे, हफ्ते में 3 दिन आधे बच्चों को बुलाया जाएगा, जबकि बाकी तीन दिन आधे बच्चों को बुलाया जाएगा.

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15 अगस्त से पहली से पांचवी तक के स्कूल खोले जाएंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो, 12वीं के बाद कक्षा आठवीं से दसवीं तक के स्कूल और फिर 15 अगस्त से कक्षा पहली से पांचवी तक की स्कूल खोले जाएंगे, उधर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार स्कूल ऑनर्स एसोसिएशन के दबाव में नहीं, बल्कि कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया गया है, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा.

फीस को लेकर विवाद जारी

मध्यप्रदेश मेंस्कूल फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच विवाद जारी है. अभिभावक स्कूलों पर ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस वसूली के आरोप लगा रहे हैं. दूसरी तरफ निजी स्कूलों की ओर से स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च जैसे कई तर्क दिए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में फीस नियामक आयोग लागू है, लेकिन पालक संघ ने इसमें कई विसंगति होने के कारण गंभीर आरोप लगाए हैं.

10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते

मध्य प्रदेश में निजी स्कूल अपनी मर्जी से सिर्फ 10 प्रतिशत फीस ही बढ़ा सकते हैं. इससे ज्यादा फीस वृद्धि पर उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेनी होगी. अगर निजी स्कूल 15 फीसद या इससे ज्यादा फीस बढ़ाते हैं तो उन्हें इसका कारण बताना होगा. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से फीस से जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था.

स्कूल शिक्षा विभाग की मॉनीटरिंग

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों से 2017 से अब तक की बैलेंस शीट मांगी गई है. फीस से संबंधित नया खाता खोलने की भी सलाह दी गई है, ताकि मॉनिटरिंग करना आसान हो सके. स्कूल सत्र शुरू होने के 90 दिन पहले निजी स्कूलों को अपने पोर्टल और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस संबंधित जानकारी अपलोड करने का प्रस्ताव भी दिया गया था. लेकिन अभी उस पोर्टल पर काम चल रहा है. कोरोना की वजह से यह प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है.

पालकों को हो रही परेशानी

मध्य प्रदेश पालक संघ के महासचिव प्रमोद पंड्या ने बताया कि फीस नियामक आयोग को फरवरी 2018 में मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया, लेकिन इसमें नियम बनाने के लिए सरकार को लगभग 3 साल का समय लग गया. दिसंबर 2020 में इसके नियम बनाकर इसको प्रभाव में लाया गया.

उन्होंने बताया कि जब पहले एक्ट बन गया था, तो नियम बनाने में इतना समय क्यों लगा. अब इसको लागू करने के बाद विसंगति यह है कि जिले स्तर पर इसके लिए कमेटी जिसका सचिव जिला शिक्षा अधिकारी और अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया गया है, वह अभी वर्किंग में नहीं आई है.

कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं : पालक संघ

मध्य प्रदेश पालक संघ के महासचिव ने बताया कि किसी एक स्कूल के एक पालक ने भी शिकायत दर्ज की, तो उसे सभी बच्चों से जोड़कर देखना चाहिए. जबकि हमारे यहां सरकार चाहती है कि हर बच्चा या हर अभिभावक अलग-अलग शिकायत करें, जोकि संभव नहीं है. 2021 में काफी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर विवाद हुए, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की.

सरकार पर गंभीर आरोप

प्रमोद पंड्या ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार निजी स्कूलों के दबाव में है. 2020 में कोरोना के चलते हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में केवल ट्यूशन फीस लेने का उल्लेख है, जिसमें राज्य सरकार ने स्वयं एक आदेश निकाल कर सभी कलेक्टरों को उस आदेश का परिपालन कराने को कहा है. यह आदेश कोरोना काल तक मान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आदेश को लोग अलग-अलग परिभाषित कर रहे हैं.

Last Updated : Jul 14, 2021, 2:08 PM IST

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