भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो OBC सीटों के लिए आरक्षण था फिलहाल रोक दिया गया है, और अब गेंद राज्य सरकार के पाले में पहुंच गयी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ओबीसी आरक्षण वाली सीटों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. (MP panchayat chunav 2022)
ओबीसी आरक्षण वाली सीटें अब सामान्य होगी
फिलहाल OBC आरक्षण का मामला सरकार के पाले में पहुंच गया है. अब यह सरकार तय करेगी कि कब इन सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए. अभी फिलहाल सरकार इस मामले में बोलने से बच रही है. मामला सुप्रीम कोर्ट का है लिहाजा विधि विशेषज्ञों के साथ बैठकों का दौर जारी है, निर्वाचन आयोग का कहना है कि जो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है. (supreme court on mp panchayat election) निर्धारित तारीख को पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन OBC आरक्षण की गेंद सरकार के पाले में है. निर्वाचन आयोग का इस से कुछ लेना-देना नहीं है. (mp panchayat election on date)
अब एक बात स्पष्ट हो गई है की पंचायत चुनाव तय तारीख पर होंगे, लेकिन फिलहाल जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी उन पर रोक लग गई है. बताया यह जा रहा है कि ओबीसी की सीटों पर सामान्य प्रत्याशी खड़े हो सकेंगे. सरकार प्रक्रिया पूरी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी. सरकार जल्द ही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर नोटिफिकेशन जारी करेगी और तय तारीख पर चुनाव कराएगी.
हितेश वाजपेयी ने दिया बयान
हितेश वाजपेयी ने इस मामले में बयान देते हुए कहा की, मध्यप्रदेश के पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के जिस आरक्षण को कांग्रेस ने खत्म करवा दिया है, उसे सीएम शिवराज से आग्रह है कि उच्चतम न्यायालय से या किसी भी तरीके से तुरंत लागू करायें. आप पिछड़ा वर्ग हितैषी हैं और कमलनाथ उनके कट्टर दुश्मन.
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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा का ट्वीट
वहीं पंचायत चुनाव में रोस्टर प्रणाली का विरोध करने के लिए राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने ट्वीट कर BJP को OBC आरक्षण प्रक्रिया पर रोक के लिए जिम्मेदार माना है. विवेक तन्खा ने ट्वीट करते हुए कहा की "केसेज में बुनियादी फर्क है. यह तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे जा सकते हैं. मगर सरकार का ध्यान रोटेशन को रोकने की तरफ था. MAH के फैसले के तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं था. मप्र सरकार को जनहित में और OBC के हित में जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए. यह सभी वर्ग के हित में है. सबका सहयोग मिलेगा."
सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव करवाए. OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें. जबकि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में 13% सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी. बता दें कि सीटों का आरक्षण संबंधित क्षेत्र की आबादी के हिसाब से होता है.