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सरकार निकालेगी पदोन्नति की राह, कर्मचारियों को मिलेगी राहत, मंत्री समूह गठित

MP में पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है, जो Promotion दिए जाने को लेकर सुझाव देगा. मंत्री समूह में पांच मंत्रियों को शामिल किया गया है. 016 में हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने का आदेश सुनाया था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही अंतिम सुनवाई होने वाली है.

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Published : Sep 13, 2021, 9:50 PM IST

भोपाल। सालों से पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है. यह मंत्री समूह पदोन्नति दिए जाने को लेकर सुझाव देगा. Promotion का रास्ता निकालने के लिए मंत्री समूह को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

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मंत्री समूह में 5 मंत्री शामिल

मंत्री समूह में पांच मंत्रियों को शामिल किया गया है. इसमें गृह एवं जेल मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, लोक सेवा प्रबंधन व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हैं. अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन मंत्री समूह के समन्वयक होंगे.


क्यों गठित करना पड़ा मंत्री समूह

प्रदेश में साल 2016 से कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई है. 2016 में हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने का आदेश सुनाया था. हाईकोर्ट (High court) के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट (supreme court) गई थी, इसके बाद से इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है. बताया जा रहा है, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही अंतिम सुनवाई होने वाली है. इसके पहले राज्य सरकार (state government) ने मंत्री समूह गठित किया है, ताकि इसको लेकर जरूरी कदम उठाए जा सकें.

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