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प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने पर बोले प्रहलाद पटेल, कहा- नहीं बनता है कोई मामला

दमोह संसदीय सीट बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है. उन पर यह कार्रवाई पत्रकारों को एक किताब बांटने के बाद हुई है. मामले में निर्वाचन अधिकारी ने एफएसटी को जांच के आदेश दे दिये है. पुलिस मामले की जांच की करेगी.

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Published : Mar 29, 2019, 11:58 PM IST

दमोह। दमोह संसदीय सीट बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है. उन पर यह कार्रवाई पत्रकारों को एक किताब बांटने के बाद हुई है. मामले में निर्वाचन अधिकारी ने एफएसटी को जांच के आदेश दे दिये है. पुलिस मामले की जांच की करेगी

किताब बांटने के मामले में फंसे सांसद प्रहलाद पटेल

सांसद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रतिवेदन नाम से प्रकाशित की गई पुस्तक पिछले साल यानी अक्टूबर में छापी गई थी. यह प्रतिवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया था. जिसमें दमोह संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के विषय में बताया गया है. इसके बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय में फरवरी महीने में भेजी गई थी. ऐसे में इस प्रतिवेदन पुस्तिका के सामने आने के बाद किसी भी तरह से कोई भी मामला नहीं बनता है. इसके बाद भी पुलिस कोई पूछताछ करती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं.

ऐसे सामने आया था मामला सामने

दमोह से बीजेपी प्रत्याशी घोषित के बाद प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने पत्रकारों को खुद और प्रधानमंत्री की कवर वाली पुस्तक बांटी. जबकि प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत कोई भी व्यक्ति निवाचन पुस्तिका, पोस्टर को मुख्य पृष्ट पर मुद्रक और प्रकाशक के बिना कोई प्रकाशित नहीं करेगा और करता है तो उस शख्स पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत मामला दर्ज होगा.

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