झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कानून, जानिए स्पीकर, मंत्री और विधायकों की राय
झारखंड विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से लाये गए विधेयक की मंजूरी दे दी है. मंगलवार को शीतकालीन सत्र के चौथे कार्यदिवस के दिन भोजनावकाश के बाद सदन में सरकार की ओर से बिल लाया गया. विधेयक का नाम द झारखंड प्रीवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 है.