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तुरी खंडैत हत्याकांड में दोषी को उम्र कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

पश्चिमी सिंहभूम जिले में तीन साल पहले हुए तुरी खंडैत हत्याकांड में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने Turi Khandait murder case में दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी है.

Turi Khandait murder case
तुरी खंडैत हत्याकांड में फैसला

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Published : Aug 21, 2022, 7:36 AM IST

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना अंतर्गत लुपुंगपी में तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया. कोर्ट ने लुपुंगपी के Turi Khandait murder case में गांव के ही एक शख्स को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि दोषी जुर्माने की राशि नहीं जमा करता है तब उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना लुपुंगपी में वर्ष 2019 में हुई थी. यहीं का रहने वाला तुरी खंडैत अपने घर पर खटिया पर सोया हुआ था, तभी गांव के ही पायकेराईसाई टोला निवासी डिकुल सिंह ने डंडे से तुरी पर प्रहार कर दिया. इस हमले में तुरी खंडैत की मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के बेटे मुरली खंडैत के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इस कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई महेंद्र प्रसाद राय ने मामले की जांच की और सबूत जुटाए. यह मुकदमा जिला एवं सत्र अदालत में चल रहा था, जिसमें अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार ने अनुसंधानकर्ता की ओर से जुटाए सबूतों को अदालत में पेश किया.

बाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने लुपुंगपी निवासी तुरी खंडैत की हत्या में आरोपी डिकुल सिंह कोड़ा उर्फ चाड़ा को दोषी पाया. इस पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर डिकुल सिंह कोड़ा को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

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