झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

Chaibasa Crime News: पोक्सो एक्ट के तहत दो युवकों को 24 -24 वर्ष की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया - झारखंड क्राइम न्यूज

पोक्सो एक्ट के दोषी विजय नायक और सुनील भुईंया को चाईबासा प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने सजा सुनाई.

Chaibasa Crime News
पोक्सो एक्ट के आरोपी दो युवकों 24-24 साल की सजा

By

Published : May 25, 2023, 10:15 AM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दो लोगों को 24-24 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सोनुवा निवासी विजय नायक और गोइलकेरा निवासी सुनील भुईया के खिलाफ 25 अगस्त 2019 को गोइलकेरा थाना में पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें:Chaibasa Crime: पिस्तौल की नोक पर लूटकांड को अंजाम देने वाला धराया, पुलिस ने गाड़ी और पैसे भी किए बरामद

दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी. 24 अगस्त 2019 की रात में वहां की रात्रि प्रहरी सुनील भुईंयां ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर बगल के स्कूल में ले गया था. बाद में सुनील भुईंयां और विजय नायक ने उसके साथ बलात्कार किया था. घटना के बाद दोनों ने उसे इस बात को किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी थी.

बाद में पीड़िता ने घटना के बारे में अपने भाई को पूरी जानकारी दी. जिसके बाद गोइलकेरा थाना में दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत विजय नायक और सुनील भुईया के खिलाफ गोइलकेरा थाना कांड संख्या 20//2019 366ए / 34 भादवि एवं 6/8/10 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने जांच पड़ताल कर पूरे मामले का उद्भेदन कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसी मामले को लेकर बुधवार को चाईबासा प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत में पोस्को एक्ट के तहत सोनुवा निवासी विजय नायक और गोइलकेरा निवासी सुनील भुईया को 24 - 24 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details