सरायकेला: बीते दिनों अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल चली, इसके बाद सरकार के साथ हुए समझौते के तहत अब अनुबंध पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान किए जाने संबंधित आदेश पत्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं.
झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान के निदेशक द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश में इस बात की जानकारी प्रदान की गई है कि मेटरनिटी बेनिफिट संशोधित एक्ट 2017 के तहत निर्धारित मातृत्व अवकाश के आलोकमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मियों को पूर्व में निर्धारित 3 महीने के मातृत्व अवकाश के बदले अब 26 सप्ताह का सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा. जबकि इसके पीछे शर्त होगी कि संबंधित महिला कर्मी की तरफ से 1 वर्ष के अनुबंध अवधि के दौरान 12 महीना में से कम से कम 80 दिन कार्य किए गए हो और यह मातृत्व अवकाश मात्र 2 प्रसव के लिए ही मान्य होगा.