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गैर इरादतन हत्या के मामले में दो दोषियों को 2-2 साल की सजा, मांडर में हुआ था मर्डर

रांची जिला व्यवहार न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को दो दो साल की सजा सुनाई है. गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए तबरेज अंसारी और आफताब अंसारी को 2-2 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई है.

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Published : Apr 22, 2022, 7:25 AM IST

रांची: जिला व्यवहार न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है. मामले में दोषी तबरेज अंसारी और आफताब अंसारी को अपर आयुक्त एसएम शहजाद की अदालत से दो-दो साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 19 अप्रैल को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी.
अदालत ने आफताब अंसारी और तबरेज अंसारी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है. बता दें कि इस मामले में तबरेज अंसारी अफताब अंसारी के अलावे एक जुविनाइल भी आरोपी है. तीनों पर क्रिसमस गैदरिंग के दौरान विमल उरांव की चाकू से मारकर हत्या का आरोप है. इसी मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 2-2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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