रांचीः ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्य के लिए तबादला नीति तैयार कर लिया है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार इस नीति पर मुख्य सचिव ने हरी झंडी दे दी है. शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने भी अनुमोदन कर दिया है. अब कैबिनेट की मंजूरी लेना बाकी है. कैबिनेट के स्वीकृति देने के बाद झारखंड में तबादला नीति लागू हो जाएगा.
दरअसल, कार्मिक विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शिक्षकों के तबादले को लेकर हमेशा ही सवाल उठती रही है. हालांकि अब झारखंड सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए तबादला नीति तैयार कर ली है. इस नीति के लागू होने के बाद कोई भी सरकारी शिक्षक 5 साल से अधिक समय तक शहरी क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे. अगर विशेष परिस्थिति में 5 साल से अधिक समय तक शहरी क्षेत्र में रहे तो उन्हें टीए नहीं मिलेगा. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किए गए इस नीति पर मुख्य सचिव ने हरी झंडी दे दी है. शिक्षा मंत्री नीरा यादव का भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है. कार्मिक और विधि विभाग ने भी इस पर सहमति प्रदान की है.