रांचीःहटिया विधानसभा से भाजपा विधायक नवीन जयसवाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. अब मामले की सुनवाई होली अवकाश के बाद होगी. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका के सूचीबद्ध किया गया था. लेकिन, समय के अभाव में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी.
रांचीः विधायक नवीन जायसवाल की याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई, अब होली अवकाश बाद होगी सुनवाई - Challenge in high court
हटिया विधानसभा से भाजपा विधायक नवीन जयसवाल की याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. विधायक ने आवास खाली करने को लेकर मिले नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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झारखंड में नई सरकार बनने के बाद पहले से आवंटित आवास को खाली करने का नोटिस दिया. इसमें विधायक नवीन जयसवाल को भी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया. झारखंड सरकार के इस नोटिस को विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दिया था, जिसपर मंगलवार को सुनवाई होनी थी. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा था कि विधायक को कैसे आवास आवंटित किया जाता है. इसके लिए कोई नियम बनाया गया है या नहीं. अगर नियम बनाया गया है, तो उसे अदालत में प्रस्तुत करें.