रांची: शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करने के आरोप में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के पूर्व डीन डॉ. एमएस यादव के बेटे अभिनंदन को अदालत ने दोषी ठहराया है. अपर न्यायायुक्त केएम प्रसाद की कोर्ट ने अभिनंदन को 14 साल सश्रम कैद की सजा सुनायी है, साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी.
आरोपी अभिनंदन के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी पीड़िता
अभिनंदन के खिलाफ पीड़ित युवती ने 13 मार्च 2015 को कांके थाना कांड संख्या 25/2015 दर्ज की गई थी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़िता अभिनंदन की मां अर्चना सिंह से ट्यूशन पढ़ने उसके घर जाती थी. अर्चना के बेटा और बेटी घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते थे. कुछ दिनों के बाद अर्चना का बेटा अभिनंदन घर लौटा. एक दिन अभिनंदन ने पीड़िता के कॉपी में लिख दिया कि कुछ डाउट हो तो पूछ लेना और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया.