रांची: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक बैठक सोमवार को सदर एसडीओ समीरा एस के साथ उनके कार्यालय में हुई. जिसमे एसडीओ ने आगामी दुर्गा पूजा और दीपावली के त्यौहारों में होने वाली अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करने के लिए व्यवसायियों से अपेक्षित सहयोग की अपील की.
एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य
उन्होंने कहा कि संक्रमण के संभावित खतरों को देखते हुए सतर्कता जरूरी है और इस लिए दुकान में एक बार में केवल पांच व्यक्तियों के प्रवेश की ही अनुमति दें. साथ ही उन्होंने भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के 25 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि खुली मिठाइयों की सजी थालियों पर बेस्ट बिफोर यानि मिठाई जिस समय तक खाने योग्य होगी. उसकी तारीख लिखना 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया गया है. सभी मिठाई दुकानदार इस नये नियम का अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने सभी उत्पादों पर एक्सपायरी डेट अंकित करें. त्योहारों के दौरान जिला प्रशासन की ओर से इसकी गहनता से जांच की जायेगी.