रांची:साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले (Roopa Tirkey Death Case) के आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने उसके हिरासत की अवधि को देखते हुए उसे जमानत (Bail From Jharkhand High Court) दे दी है. आरोपी को 25-25 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने और अन्य शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है. आरोपी दारोगा पिछले 6 महीने से जेल में है. अब जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.
Roopa Tirkey Death Case: मुख्य आरोपी शिव कुमार कनौजिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत - रांची खबर
रुपा तिर्की मौत मामले (Roopa Tirkey Death Case) में मुख्य आरोपी शिव कुमार कनौजिया को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. शिव कुमार कनौजिया पिछले 6 महीने से जेल में बंद है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें राहत दी जाए. उन्हें जमानत प्रदान किया जाए. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पिछले 6 महीने से जेल में है. उसकी हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत की गुहार लगाई गई थी. वहीं दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया और कहा कि यह गंभीर मामला है. ऐसे मामले में जमानत नहीं दी जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद आरोपी को जमानत दी है.