रांची: राज्य सरकार के उप सचिव अभिषेक श्रीवास्तव ने रिम्स के निदेशक को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य में बने 3 नए मेडिकल कॉलेजों में योगदान करने वाले सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर को अर्थदंड का भुगतान अब नहीं करना होगा.
अभिषेक श्रीवास्तव ने रिम्स के निदेशक डॉ डीके सिंह को पत्र जारी करते हुए कहा कि सेवा अवधि में त्यागपत्र देने वाले ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट को अर्थदंड में छूट देते हुए विरमित किया जाए. उन्होंने कहा कि रिम्स में पूर्व से कार्यरत वैसे ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति सहायक प्रधानाध्यापक के रूप में हजारीबाग दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेज में हुई है.
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वहीं, रिम्स डेंटल कॉलेज में सत्र (2019-20) में दाखिला लेने वाले उन छात्रों का जिनका चयन राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए हुआ है, उन्हें अर्थदंड नहीं देना होगा. वैसे छात्रों को बिना किसी अर्थदंड के स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जबकि बीडीएस और एमबीबीएस के नामांकित छात्रों को बीच सत्र में कॉलेज छोड़ने पर 20 लाख रुपए अर्थ दंड देने का प्रावधान है, लेकिन नए सत्र के छात्रों को 3 नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए अर्थदंड में छूट दी जाएगी. बीडीएस के लिए मॉप अप राउंड की काउंसलिंग 1 से 6 सितंबर तक होगी, काउंसलिंग में चयनित छात्र 12 सितंबर तक पाठ्यक्रम में योगदान दे सकेंगे.