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रांची में नए ट्रैफिक नियम को लेकर पुलिस सख्त, 416 वाहन चालकों का सस्पेंड होगा DL

रांची में 3 सितंबर से नया टैफ्रिक नियम लागू होने के साथ ही नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान पकड़े गए 416 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की जिला परिवहन अधिकारी से अनुशंसा की है.

416 वाहन चालकों का रद्द किया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस

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Published : Sep 8, 2019, 7:57 AM IST

Updated : Sep 8, 2019, 8:13 AM IST

रांची: 1 सितंबर से नया मोटर यान कानून लागू होने के साथ ही राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में पुलिस ने यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले 416 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा की है. इस संबंध में ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेजा है.


क्या है पत्र में
पत्र में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद तीन सितंबर से नए नियम के तहत चालान काटा जा रहा है. इस दौरान छह सितंबर को 416 लोगों का चालान काटा गया. इस दौरान चलाए गए अभियान में 194सी सहपठित धारा 128 और संशोधित मोटरयान अधिनियम 194डी सहपठित धारा 129 के तहत पकड़े गए वाहन चालाकों का तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान किया गया है. इसलिए अनुरोध किया जाता है कि इन चालकों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए. वहीं लाइसेंस निलंबन के दौरान वाहन चलाने वालों पर नए नियम के तहत 10 हजार रूपए जुर्माने की राशि लगायी जाएगी. नए ट्रैफिक कानून की धारा 182 में इसका उल्लेख किया गया है.


पक्ष रखने का दे सकते हैं मौका
ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि जिन वाहन चालकों का लाइसेंस सस्पेंड करना है, उनका पक्ष जानने का भी एक्ट में प्रावधान किया गया है. ट्रैफिक एसपी की ओर से जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि धारा 19(1)(i)(2)(ए) के तहत वे वाहन चालक को पक्ष रखने का मौका दे सकते हैं.

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सर्वर डाउन, नहीं कटा ट्रैफिक चालान
ट्रैफिक पुलिस की ओर से शनिवार को सर्वर डाउन होने की वजह से शहरभर में एक भी चालान नहीं काटा गया. यहां तक कि 40 पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने भी नियम का उलंघन करने वाले चालकों को रोका तक नहीं. इस बाबत ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि सर्वर डाउन के साथ डिवाइस में भी तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण चालान नहीं काटा गया. दो दिन के भीतर डिवाइस ठीक कर लिया जाएगा. इसके बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.


580 वाहन चालकों पर 18.85 लाख जुर्माना
राजधानी रांची में तीन सितंबर से नए ट्रैफिक नियम के तहत चालान काटे जा रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस की ओर से तीन दिन में यातायात नियम का उलंघन करने वाले 580 वाहन चालकों को पकड़ा गया. उन पर 18 लाख 85 हजार 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से शुक्रवार को सबसे अधिक जुर्माना वसूला गया. पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रिपल राइड चलाने वाले 416 चालकों को पकड़ा गया. इन पर कुल 13.16 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया.


कब कितना कटा चालान

  • 3 सितंबर 10, 500
  • 4 सितंबर 5.59 लाख
  • 6 सितंबर 13.16 लाख

बिना हेलमेट के 164 पकड़ाए, 6.37 लाख जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस की ओर से शुक्रवार को 164 वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पकड़ा गया. इन पर छह लाख 37 हजार रुपए जुर्माना किया गया. हालांकि इसमें से सिर्फ एक वाहन चालक ने ही जुर्माने की राशि जमा की.


ट्रिपल राइड वाले 35 धराए, एक लाख से अधिक जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान दो पहिया वाहन में ट्रिपल राइड चलाने वालों को भी पकड़ा गया. इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों से ऐसे 35 वाहन चालकों पर पुलिस ने एक लाख एक हजार रुपए जुर्माना किया, जिनमें से केवल तीन चालकों ने जुर्माने की राशि जमा की.

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217 चालक धराए बिना लाइसेंस के, 5.78 लाख जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बरती. शुक्रवार को शहर के विभिन्न इलाकों से 217 वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा. इस दौरान उनपर कुल पांच लाख 78 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया. इसमें से सिर्फ चार वाहन चालकों ने ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय में जुर्माने की राशि जमा की.

Last Updated : Sep 8, 2019, 8:13 AM IST

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