रांची: 1 सितंबर से नया मोटर यान कानून लागू होने के साथ ही राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में पुलिस ने यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले 416 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा की है. इस संबंध में ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेजा है.
क्या है पत्र में
पत्र में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद तीन सितंबर से नए नियम के तहत चालान काटा जा रहा है. इस दौरान छह सितंबर को 416 लोगों का चालान काटा गया. इस दौरान चलाए गए अभियान में 194सी सहपठित धारा 128 और संशोधित मोटरयान अधिनियम 194डी सहपठित धारा 129 के तहत पकड़े गए वाहन चालाकों का तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान किया गया है. इसलिए अनुरोध किया जाता है कि इन चालकों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए. वहीं लाइसेंस निलंबन के दौरान वाहन चलाने वालों पर नए नियम के तहत 10 हजार रूपए जुर्माने की राशि लगायी जाएगी. नए ट्रैफिक कानून की धारा 182 में इसका उल्लेख किया गया है.
पक्ष रखने का दे सकते हैं मौका
ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि जिन वाहन चालकों का लाइसेंस सस्पेंड करना है, उनका पक्ष जानने का भी एक्ट में प्रावधान किया गया है. ट्रैफिक एसपी की ओर से जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि धारा 19(1)(i)(2)(ए) के तहत वे वाहन चालक को पक्ष रखने का मौका दे सकते हैं.
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सर्वर डाउन, नहीं कटा ट्रैफिक चालान
ट्रैफिक पुलिस की ओर से शनिवार को सर्वर डाउन होने की वजह से शहरभर में एक भी चालान नहीं काटा गया. यहां तक कि 40 पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने भी नियम का उलंघन करने वाले चालकों को रोका तक नहीं. इस बाबत ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि सर्वर डाउन के साथ डिवाइस में भी तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण चालान नहीं काटा गया. दो दिन के भीतर डिवाइस ठीक कर लिया जाएगा. इसके बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.