रांची: राजधानी के हिनू नदी के किनारे स्थित होटल एमराल्ड को 3 दिन के अंदर सील करने का आदेश नगर आयुक्त मुकेश कुमार की तरफ से जारी किया गया है. होटल पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. होटल एमराल्ड पर नक्शा विचलन कर निर्माण का आरोप है. इससे पहले भी होटल पर 97 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था लेकिन तब उसका भुगतान नहीं किया गया था.
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3 दिन के अंदर होटल खाली करने के आदेश
नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने होटल को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर होटल खाली करने का आदेश दिया है. इसके बाद होटल को सील कर दिया जाएगा. पूरी कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रहे इसके लिए डीसी और एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है.