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रांचीः प्रशासन ने वाहनों के लिए जारी किया ई-पास, आपातकालीन जरूरत के लिए कर सकते हैं आवेदन

रांची जिला प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति में वाहन के लिए ई-पास जारी किया है. इस एप में अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग रंगों के पास उपलब्ध हैं.

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Published : Mar 29, 2020, 8:31 PM IST

Ranchi district administration issued e-pass for the vehicle
रांची जिला प्रशासन ने वाहन के लिए जारी किया ई-पास

रांची: कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन है. इस दौरान लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. इसके लिए सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहे, इस पर पहल करते हुए जिला प्रशासन ने ई-पास सेवा की शुरुआत की है.

बता दें कि जिला प्रशासन ने वाहनों के लिए ई-पास जारी किये हैं. इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और जरूरी वाहन पास के लिए आवेदन किया जा सकता है. जिसके बाद संबंधित पदाधिकारी वहीं ऑनलाइन अप्रूवल देकर पास जारी कर देंगें. ई पास आवेदन का अप्रूवल सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जो या तो आवश्यक सेवा में हैं या फिर किसी आपातकालीन सेवा में हैं. अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग रंगों का पास जारी किया जाएगा. वहीं, पास आवेदन के लिए इंडस्ट्री, मैन्यूफेक्चर, डोर टू डोर, होलसेल, रिटेल, निजी क्षेत्र, आवश्यक सरकारी सेवा, मेडिकल सेवा और अन्य आपातकालीन जरूरत के लिए लोग योग्य हैं.

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वहीं, आवेदन करने के लिए कोई जरूरतमंद पहले गूगल प्ले स्टोर के जरिए एप डाउनलोड करें. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर 'Pragyaam' सर्च कर सकते हैं. इसके बाद 'Grid by Pragyam' सर्च रिजल्ट में दिखाई देगा. इसे अपने फोन में डाउनलोड करें. जिसके बाद एप को खोल कर झारखंड ई-पास पर क्लिक करें. इसके साथ ही लॉगइन डिटेल भरकर एप में लॉगइन किया जा सकता है. इसके बाद 'व्हीकल ई-पास' पर क्लिक करें. वहीं, दाहिनी ओर दिख रहे नीले रंग के + बटन पर क्लिक करें. पूरे फॉर्म को भरें, ओटीपी भरें. आपको एसएमएस के जरिए पास लिंक भेज दिया जाएगा. यह पास ई फॉर्मेट में वैलिड है. इसके साथ आपको अपना एक वैलिड आईडी कार्ड भी दिखाना होगा. वहीं, जांच के दौरान आप पास का प्रिंटआउट या ई-पास दिखा सकते हैं. इसके बाद आपसे आईडी कार्ड मांगा जाएगा. आईडी कार्ड के बाद, आपके ई-पास नंबर को जांचकर्ता अधिकारी संबंधित एप के जरिए आपके पास नंबर का मिलान करेंगे. इसमें पास धारक का नाम और मोबाइल नंबर का मिलान किया जाएगा. किसी भी तरह की अनियमितता या फेक पास दिखाने पर आपके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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