रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी के मामले में शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की कोर्ट ने राहुल गांधी को वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है. शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि राहुल गांधी को सिविल कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था, लेकिन राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है. अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि यह एक क्रिमिनल मामला है. ऐसे में राहुल गांधी को सशरीर होना ही पड़ेगा. हालांकि मामले के क्वॉशिंग को लेकर राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
Ranchi Court Notice to Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ रांची कोर्ट से नोटिस जारी, जानिए क्या है मामला
रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने वर्ष 2018 के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.
गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान देने का मामलाः बता दें कि शिकायतकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायतवाद दर्ज करायी है. जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है. साथ ही इसके लिए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की थी. वहीं कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में IA ( हस्तक्षेप याचिका) दाखिल की गई है. जिसपर अभी सुनवाई नहीं हुई है.
क्या था आपत्तिजनक बयानः गौरतलब हो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी. जिस पर नवीन झा को आपत्ति है. आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेस किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही मुमकिन है.