रांची:सिविल कोर्ट के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से होली की छुट्टी बढ़ाने के लिए एक मार्च को आवेदन दिया था. जिसमें मांग की गई थी कि होली की छुट्टी बढ़ाई जाए. हालांकि वकीलों की इस मांग को खारिज कर दिया गया है. झारखंड के सभी व्यवहार न्यायालय में होली को लेकर 6 से 8 मार्च तक की छुट्टी दी गई है. वकीलों की मांग थी कि भारत में होली एक महत्वपूर्ण पर्व है. सिविल कोर्ट की छुट्टी को बढ़ा कर 10 मार्च तक कर दिया जाय.
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होली के एक दिन बाद तक रहती है होली की खुमारीःरांची सिविल कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय विद्रोही ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश को आवेदन दिया गया था. जिसमें बार काउंसिल की ओर से छुट्टी बढ़ाने की मांग की गई थी. जिसमें छुट्टी को 6 से बढ़ा कर 10 मार्च करने की मांग की गई थी. लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया. उन्होंने बताया कि होली के एक दिन बाद से तुरंत कोर्ट आना वकीलों के लिए मुश्किल होता है. क्योंकि होली के एक दिन बाद तक लोगों में होली की खुमारी रहती है.
हाईकोर्ट के वकीलों की छुट्टी 6 से 10 मार्च तकःवरिष्ठ वकील संजय विद्रोही ने बताया कि यदि हाईकोर्ट के वकीलों की छुट्टी की बात करें तो उन्हे 6 मार्च से 10 मार्च तक की छुट्टी दी गई है. उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से उन्हें जानकारी हुई थी कि उनकी छुट्टी नहीं बढ़ाई गई है. उनके द्वारा डाले गए आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है. वरिष्ठ वकील संजय विद्रोही ने बताया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश का जो भी आदेश है सभी को स्वीकार है. लेकिन सिविल कोर्ट के वकीलों की तरफ से बार काउंसिल ने एक बार फिर आवेदन दिया है. आग्रह किया है कि यदि कोई भी वकील होली के ठीक अगले दिन यानी 9 मार्च को कोर्ट में ना पहुंच पाया तो उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए.