रांची:ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) की नई नियमावली को लेकर उठा विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है. नए नियमावली में राज्यपाल के पावर को कम किए जाने का हो रहे विरोध के बीच राजभवन ने राज्य सरकार से टीएसी की फाइल भेजने को कहा है. राजभवन ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजकर टीएसी संचिका को भेजने के लिए कहा है. राज्य सरकार से फाइल मिलने के बाद राजभवन समीक्षा करेगा.
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गजट नोटिफिकेशन में मुख्यमंत्री को ही है मनोनयन का पावर
राज्य सरकार ने इस संबंध में हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री टीएसी सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे. अब इसमें राजभवन की कोई भूमिका नहीं होगी. इसके अनुसार, अब राज्यपाल की भूमिका इसमें समाप्त हो गई है. मुख्यमंत्री टीएसी के पदेन अध्यक्ष होंगे और कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे. इसके अलावा सदस्यों की संख्या 18 होगी.
सीएम को टीएसी के सदस्यों का मनोनयन का अधिकार
नियम के प्रभावी होने के बाद टीएसी के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार मुख्यमंत्री के पास चला गया है. आदिवासियों के इस मिनी असेंबली में 18 सदस्यों में से 15 सदस्य झारखंड विधानसभा के विधायक होंगे, जो जनजातीय समुदाय से आते हैं जबकि तीन अन्य सदस्य वैसे होंगे, जो इस समुदाय के जानकार और आदिवासी कल्याण एवं विकास संबंधी विषय में रुचि रखते हों.