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झारखंड हाईकोर्ट में पीआइएल दायर, मधु कोड़ा के खिलाफ चल रहे मामलों की जांच की प्रगति की मांगी जानकारी

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच का मामला चल रहा है. इस मामले में सीबीआई जांच की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिए दुर्गा उरांव ने गुरुवार को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

Public interest litigation against Madhu Koda in ranchi
फाइल फोटो

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Published : Nov 29, 2019, 10:53 AM IST

रांची:आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ सीबीआई जांच की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिए दुर्गा उरांव ने गुरुवार को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

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पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के आय से अधिक संपत्ति मामले वाली सीबीआई की जांच की स्थिति जानने के लिए दुर्गा उरांव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से कहा गया है कि मधु कोड़ा के खिलाफ जांच के लिए उन्होंने इससे पहले भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, आदेश में कहा गया था कि यदि मामले की जांच से संबंधित उसे कोई जानकारी हासिल करनी हो तो वह आवेदन दे सकते हैं. इसी आदेश का हवाला देते हुए दुर्गा उरांव ने झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को जनहित याचिका दायर की है.

बता दें कि याचिकाकर्ता दुर्गा उरांव ने मधु कोड़ा के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसके बाद ही मधु कोड़ा से जुड़े कई मामले उजागर हुए थे. जिसके बाद झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. मामले में के बाद हाईकोर्ट ने दुर्गा उरांव की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अंगरक्षक मुहैया कराया था, लेकिन पूर्व में देवघर मेला के समय उनके अंगरक्षकों को हटा लिया गया था.

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याचिकाकर्ता दुर्गा उरांव ने अपने अंगरक्षक हटा लिए जाने को लेकर भी झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, उन्होंने कहा है कि झारखंड में कई मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं. उनके अंगरक्षक हटा दिए जाने के बाद उनके जान-माल का संशय बना हुआ है. यही कारण है कि वह अपने अंगरक्षक को दोबारा बहाल करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उनका कहना है कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के कारण उनके मन में एक भय बैठा हुआ है. जिसके कारण वो झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके वह अपनी अंगरक्षक को वापस पाना चाहते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके.

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