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झारखंड हाई कोर्ट में इन मामलों में सुनवाई, मानव तस्कर प्रभा मुनि को मिली जमानत - bail

रांची: दो बड़े-बड़े मामलों में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मानव तस्करी की आरोपी प्रभा मुनी मिंज को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. वहीं, खूंटी रेप कांड के आरोपी फादर अल्फांसो की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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Published : Feb 4, 2019, 11:41 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को प्रभा की जमानत याचिका अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे 28 मार्च तक प्रोविजनल बेल प्रदान की है. हाई कोर्ट में प्रभा मुनि को 28 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में हुई. कोर्ट ने प्रभा मुनि के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद उसे औपबंधिक जमानत दे दी है. मानव तस्करी की आरोपी और ऑल इंडिया क्रिस्चियन मॉनेटरी फंड की उपाध्यक्ष होने का दावा करने वाली प्रभा मुनि मिंज सीआईडी से जारी मानव तस्करों की सूची में टॉप पर हैं.

उसका पूर्व में एक ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ था. जारी ऑडियो में उसने अपनी गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे एक पुलिस अधिकारी को मैसेज करने की भी बात स्वीकारी है. वहीं, खूंटी रेप कांड के आरोपी फादर अल्फांसो की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह के कोर्ट में हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से की गई दलीलों को सुनने के उपरांत मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद फादर अल्फांसो ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. उस याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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