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रांचीः कोविड गाइडलाइन का पालन कराने पुलिस हुई सख्त, उल्लंघन पर होगी एफआईआर

राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है. इस महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस एक्शन के मूड में आ गई है. राजधानी में 12 टीम का गठन किया गया है.

कोविड गाइडलाइन
कोविड गाइडलाइन

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Published : Apr 6, 2021, 3:11 PM IST

Updated : Apr 6, 2021, 3:36 PM IST

रांचीः राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के बाद इसे रोकने की संयुक्त कवायदें शुरू हो गईं हैं. रांची पुलिस भी कोरोना की गाइडलाइंस पालन कराने के लिए अब सख्ती बरतेगी.

देखें पूरी खबर.

12 मजिस्ट्रेट के साथ टीम तैयार

राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और आमलोगों की लापरवाही को लेकर रांची पुलिस कड़ी कार्रवाई के मूड में आ गई है.

रांची के सिटी एसपी और एसडीएम समीरा एस ने मंगलवर को पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर हर हाल में कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने का निर्देश दिया है.

कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, अगर किसी दुकान या मॉल में भीड़ भाड़ पाई जाती है तो उसे 48 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा.

वहीं बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 500 जुर्माना लगाया जाएगा. पूरे मामले की निगरानी के लिए राजधानी में 12 टीम का गठन किया गया है इस टीम में मजिस्ट्रेट के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे.

डीजीपी ने भी जारी किए आदेश

वर्तमान में मास्क न पहनने पर फाइन वसूला जा रहा है, लेकिन अब डीजीपी की तरफ के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराएं.

किसी तरह के उल्लंघन पाए जाने पर एफआईआर या फाइन वसूली करें.

बसों में भी होगी चेकिंग

राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने 21 मार्च को कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी के बाद नई गाइडलाइंस जारी की थी. सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि अभियान चलाकर इस बात की जांच की जाएगी कि बस संचालक संबंधित गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं. गाइडलाइंस का पालन न करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी.

क्या-क्या हुए निर्णय

  • गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले पर होगी एफआईआर दर्ज
  • दुकान मॉल सहित मार्केट कॉम्प्लेक्स पर भीड़ भाड़ करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
  • उल्लंघन करने पर 48 घंटे के लिए सील किए जाएंगे मॉल, मार्केट कंपलेक्स
  • बस, ऑटो, सहित कार चालक अगर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना
  • बस स्टैंड सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कार्रवाई के लिये बनाई गई 12 टीमें
  • मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी रहेंगे मौजूद
Last Updated : Apr 6, 2021, 3:36 PM IST

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