रांची: झारखंड सरकार की ओर से पंचायत चुनाव न करवाकर पहले चुने गए पंचायतों के मुखियाओं को 6 महीने के लिए अवधि विस्तार दिया गया है. इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रार्थी जयप्रकाश पंडित ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट से राज्य सरकार को शीघ्र पंचायत चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है.
मुखिया को मिले अवधि विस्तार को हाई कोर्ट में चुनौती, शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग - पंचायत चुनाव कराने का निर्देश
झारखंड सरकार ने राज्य में पंचायत चुनावों को टाल दिया है और पहले से चुने गए मुखियाओं को 6 महीने के लिए अवधि विस्तार दे दिया है. मुखिया को अवधि विस्तार दिए जाने के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में जयप्रकाश पंडित ने चुनौती दी है.
झारखंड हाईकोर्ट
जल्द चुनाव कराने की मांग
25 दिसंबर 2020 को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके बाद सरकार को पंचायत चुनाव करवाना था, लेकिन सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव टाल दिया है. फिलहाल पंचायती राज निदेशालय ने एक पत्र जारी कर पहले से चुने गए पंचायत प्रतिनिधि को अवधि विस्तार दे दी है. प्रार्थी ने उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है, साथ ही शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है.