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मुखिया को मिले अवधि विस्तार को हाई कोर्ट में चुनौती, शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग

झारखंड सरकार ने राज्य में पंचायत चुनावों को टाल दिया है और पहले से चुने गए मुखियाओं को 6 महीने के लिए अवधि विस्तार दे दिया है. मुखिया को अवधि विस्तार दिए जाने के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में जयप्रकाश पंडित ने चुनौती दी है.

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Published : Jan 18, 2021, 7:24 PM IST

Petition filed in jharkhand High Court in extension of tenure of mukhiya
झारखंड हाईकोर्ट

रांची: झारखंड सरकार की ओर से पंचायत चुनाव न करवाकर पहले चुने गए पंचायतों के मुखियाओं को 6 महीने के लिए अवधि विस्तार दिया गया है. इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रार्थी जयप्रकाश पंडित ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट से राज्य सरकार को शीघ्र पंचायत चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है.

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प्रार्थी के अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार का यह आदेश नियम के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि नियम की अनदेखी कर राज्य के पंचायतों में पहले से चुने गए मुखिया को 6 महीने का जो अवधि विस्तार दिया गया है, वह गलत है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है. उन्होंने झारखंड सरकार के पंचायती राज निदेशालय के ओर से 7 जनवरी को पारित किए गए अवधि विस्तार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि देश भर में जब लगातार चुनाव हो रहे हैं, राज्य की रिक्त 2 विधानसभा में उपचुनाव कराए गए हैं, तो राज्य में पंचायती चुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते हैं?इसे भी पढे़ं: छठी JPSC मामले में दायर 18 याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने दिया ये निर्देश

जल्द चुनाव कराने की मांग
25 दिसंबर 2020 को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके बाद सरकार को पंचायत चुनाव करवाना था, लेकिन सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव टाल दिया है. फिलहाल पंचायती राज निदेशालय ने एक पत्र जारी कर पहले से चुने गए पंचायत प्रतिनिधि को अवधि विस्तार दे दी है. प्रार्थी ने उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है, साथ ही शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है.

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