रांची: नगर निगम को सूडा निदेशक ने पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि होल्डिंग टैक्स भुगतान में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि वर्ष 2020-21 के होल्डिंग टैक्स फाइन के साथ रांची वासियों को जमा करना होगा. रांची के लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें कोरोना महामारी काल में होल्डिंग टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया है.
रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए होल्डिंग टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, जिसके तहत 1000 वर्ग फीट तक के भवन के होल्डिंग टैक्स माफ करने और 1000 से अधिक क्षेत्रफल के भावनों को 50 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को पारित किया गया था. इसे लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था. मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने होल्डिंग टैक्स होल्डर को राहत दिए जाने को लेकर आश्वासन भी दिया था.
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रांचीः कोरोना काल में होल्डिंग टैक्स में नहीं मिलेगी राहत, फाइन के साथ जमा करना होगा टैक्स
रांची नगर निगम को सूडा निदेशक ने पत्र लिखकर कहा है कि होल्डिंग टैक्स भुगतान में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी, रांची वासियों को वर्ष 2020-21 का होल्डिंग टैक्स फाइन के साथ देना होगा. रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए होल्डिंग टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी.
होल्डिंग टैक्स में नहीं मिलेगी राहत
होल्डिंग टैक्स में राहत नहीं दिए जाने की वजह से लाखों लोगों को अब फाइन के साथ टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने रियायत की आस में टैक्स का भुगतान भी समय पर नहीं किया था. हालांकि डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने राज्य सरकार से होल्डिंग टैक्स में रियायत की मांग की थी, ताकि कोरोना संक्रमण काल में लोगों को राहत मिल सके.