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नौडीहा मुठभेड़ मामला: आरोपियों के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत, सीआईडी ने नक्सलियों को क्लीनचीट दी

पलामू के नौडीहा में हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ मामले में आरोपी नक्सलियों के खिलाफ को सबूत नहीं मिले हैं. सीआईडी ने नक्सलियों को क्लीनचीट दी है.

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Published : Dec 3, 2021, 10:25 PM IST

Nodiha encounter case
Nodiha encounter case

रांची:पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण सीआईडी ने राहत दे दी है. 2018 में पलामू के नौडीहा में हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जांच सीआईडी कर रही थी.

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क्या है पूरा मामला

9 फरवरी 2018 को पलामू के नौडीहा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. एनकाउंटर के बाद मामले में सीआईडी ने पुनः अनुसंधान किया. जिसके बाद आरोपित सुरेश यादव, राजेश ठाकुर, अजय भुईया एवं रूबी कुमारी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले. पलामू कोर्ट में सीआईडी ने साक्ष्य की कमी को वजह बताते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया है. नौडीहा मुठभेड़ मामला में सीआईडी ने नक्सलियों को क्लीनचीट दी है.



नौडीहा मुठभेड़ मामला

9 फरवरी 2018 को पलामू में हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सली महेश भोक्ता उर्फ गार्जियन दा समेत अन्य नक्सली मारे गए थे. मामले में वादी एसआई दयानन्द साह, तत्कालीन थाना प्रभारी थे. इस मामले में पुलिस ने 17 प्राथमिक एवं 10-12 अज्ञात नक्सलियों के विरूद्ध पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए अंधाधुन फायरिंग करने, अवैध हथियार गोली एवं अन्य सामान बरामद होने तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दर्ज किए गए थे.

शुरुआती अनुसंधान के बाद महेश भोक्ता उर्फ जितन गंझू उर्फ गार्जियन दा, राकेश भुईयां उर्फ रामजी उर्फ सुरेश भुईया, रूबी कुमारी, पिता- इश्वरी बैगा, रिंकी कुमारी उर्फ रिंकू कुमारी एवं अप्रथमिक अभियुक्त लल्लू यादव उर्फ लल्लू कुमार को मृत दिखाते हुए जबकि राजेश यादव, राजेन्द्र भुईयां, श्रीबम बैगा उर्फ छोटू बैगा उर्फ सेवम, इनरमिला कुमारी उर्फ उर्मिला कुमारी, गीता कुमारी, मंजु कुमारी उर्फ पिंकी, दीपक गंझु उर्फ दीपक भोक्ता उर्फ रामधनी गंझू , बिमल यादव उर्फ गणेश यादव, योगेन्द्र भुईयां के विरूद्ध धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 504 / 506 भा0द0वि0, 25 (1-ए) /25 (1-बी) / ए / 26 / 27 / 35 आर्म्स एक्ट, 17 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र दायर किया था.

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