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झारखंड में यातायात का नया नियम लागू , नियम तोड़ने पर दस गुणा अधिक देना होगा जुर्माना

केंद्र सरकार ने देश भर में 1 सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है, जिसे झारखंड में भी अमल में लाया गया है. केंद्र सरकार ने यातायात को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए यातायात का नया नियम लागू किया है.

झारखंड में नए ट्रैफिक नियम लागू

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Published : Sep 2, 2019, 10:03 PM IST

रांची: झारखंड में 1 सितंबर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए नया नियम लागू किया गया है. अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को जुर्माना के तौर पर 10 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ेगा. 1 सितंबर से राजधानी रांची में यातायात नियमों में बदलाव करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है. ईटीवी भारत की टीम ने रांची के करम टोली चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था का पड़ताल किया.

झारखंड में नए ट्रैफिक नियम लागू

राजधानी में नियम तोड़ने वाले के लिए नया नियम तो लागू कर दिया गया है, लेकिन जब तक इसके प्रति लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक यह नियम बेहतर तरीके से कारगर साबित नहीं हो सकता है. केंद्र सरकार ने यातायात को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए यातायात का नया नियम लागू किया है, लेकिन व्यवस्था अभी भी पुराने तरीके से ही चलता नजर आ रहा है. लोग बिना भय के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें:-नए मोटर व्हीकल एक्ट का रांची में दिखा असर, ट्रैफिक नियम का पालन करते दिखे लोग

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर में 1 सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है. नियम तोड़ने वाले लोगों को अब पहले से 10 गुना ज्यादा जुर्माना की राशि देना होगा. बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को पहले 100 जुर्माना था, जिसमें संशोधन कर 1000 रुपया किया गया है.

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